शिलाई में पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
शिलाई में पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Post by : Himachal Bureau

March 18, 2026 5:44 p.m. 114

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए पेड़ों के अवैध कटान पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस गंभीर मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए।

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शिलाई क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर वनों की कटाई क्यों की गई, क्या इसके लिए संबंधित विभागों से उचित अनुमतियां ली गई थीं और इस पूरी कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण क्या थे। उल्लेखनीय है कि यह कानूनी कार्रवाई शिलाई के जागरूक विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए एक पत्र और उसके साथ संलग्न वनों की कटाई की तस्वीरों के आधार पर शुरू की गई है।दूसरी ओर, हिमाचल सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष पदों से जुड़े हाईकोर्ट के हालिया फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।

इससे पूर्व, हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 29 मई 2023 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव को STA और परिवहन निदेशक को RTA के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। अदालत ने सरकार को 31 मार्च तक इन प्राधिकरणों का कानून के अनुसार पुनर्गठन कर निष्पक्ष व्यक्तियों को नियुक्त करने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ताओं को कानूनी पहलुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की जा सके।

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