Post by : Shivani Kumari
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बीती रात शादी समारोह के दौरान अचानक एक युवक पर गोली चलने से अफरा-तफरी मच गई। घटना ऊना शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस में हुई, जहां परिवार, रिश्तेदार और सैकड़ों लोग बारात के स्वागत के लिए जुटे थे। अचानक डीजे की तेज़ धुन के बीच हवाई फायरिंग करते हुए किसी व्यक्ति की बंदूक से गोली निकली और वहां खड़े 28 वर्षीय युवक के सीने में जा लगी। गोली लगते ही युवक ज़मीन पर गिर गया, माहौल मातम और भय में बदल गया।
स्थानीय लोगों और परिवारवालों ने घायल युवक को तुरंत ऊना जिला अस्पताल पहुंचाया। चूंकि हालत गंभीर थी और खून तेजी से निकल रहा था, डॉक्टरों ने तत्काल उसे रीजनल अस्पताल पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, गोली सालिड ऑर्गन के ऊपरी हिस्से को छूती हुई बॉडी में फंसी है। एक्स-रे और एमआरआई जांच में पुष्टि हुई कि ऑपरेशन के अलावा युवक की जान बचाना संभव नहीं है। पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने सीरियस सर्जरी शुरू की है और पीड़ित के परिवार को लगातार सूचना दी जा रही है।
ऊना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फार्महाउस की सुरक्षा घेराबंदी की, सभी गवाहों और मेहमानों से बयान दर्ज किए। पहली नजर में पुलिस को शरारती तत्वों की हवाई फायरिंग का मामला लग रहा है, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने मौके से गोली, बुलेट शैल और बंदूक की जांच के लिए नमूने ले लिए हैं। पुलिस का कहना है कि शादी समारोह के दौरान तेज़ संगीत, भीड़ और हर्ष फायरिंग के माहौल में बंदूक की लापरवाही से यह हादसा हुआ।
बड़ी बात यह है कि शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके कई आयोजनों में नियमों की अनदेखी होती है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में शादी समारोहों दौरान हवाई फायरिंग या लापरवाह हथियार चलाने की दर्जन भर घटनाएं सामने आईं जिनमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी।
समाजशास्त्रियों और स्थानीय नेताओं का कहना है कि ऐसे हादसे राज्य-समाज के लिए चिंता का विषय हैं। गैर-कानूनी हथियारों की जांच, फार्महाउस और मैरिज पैलेस मालिकों की जिम्मेदारी तय करना, और वीडियोग्राफी के जरिए सुरक्षा निगरानी अभियान राज्य सरकार चला रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “शादी जैसी खुशियों का पर्व सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ मनाना चाहिए। हथियारों का प्रदर्शन या फायरिंग कानूनन व सामाजिक दृष्टि से अपराध है।”
पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला), 336 (आम जनता के जीवन को संकट में डालना) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है, और जांच टीम उसके हथियार के लाइसेंस, मानसिक स्थिति, और शराब के सेवन की रिपोर्ट भी तैयार कर रही है।
पीड़ित युवक के परिवारजन सदमे में हैं। विवाह समारोह की खुशियां एक ही पल में मातम में बदल गईं। परिवार ने राज्य प्रशासन से ऐसे हादसों के लिए सख्त कानून और मैरिज पैलेस/फार्महाउसों की अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार को सहायता रकम, मुफ्त इलाज और हर मदद का आश्वासन दिया गया।
ऐसे हादसों के बाद राज्य के कई जिलों में पुलिस ने आदेश जारी किए हैं कि शादी-विवाह, सार्वजनिक आयोजनों या भीड़ वाले कार्यक्रमों में हथियार ले जाने, प्रदर्शन, या फायरिंग प्रतिबंधित है। आयोजकों को लिखित शपथ पत्र और वीडियोग्राफी रिपोर्ट देना जरूरी है, ताकि कानून का उल्लंघन न हो सके। शादी-सीजन में पुलिस ने ‘नो-फायरिंग’ अभियान चलाया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों की जान-माल सुरक्षित रह सके।
यदि आप शादी या निजी समारोह आयोजित कर रहे हैं, तो डीजे, पार्टी, हर्ष फायरिंग जैसी परंपराओं में पूरी तरह सावधानी बरतें। खुशियों में सुरक्षा को प्राथमिकता दें, पुलिस से अनुमति, सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था करें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
ऊना जिले में शादी जैसी खुशी के मौके पर पुलिस और समाज की सतर्कता, जिम्मेदारी और कानून की मजबूती का संदेश यह हादसा देता है। उम्मीद है कि प्रशासन, पुलिस और आयोजकों के सहयोग से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा, और विवाह आयोजन पूर्ण सुरक्षित वातावरण में मनाए जा सकेंगे।
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