हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल चलेंगे वाहन
हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल चलेंगे वाहन

Post by : Himachal Bureau

July 21, 2026 4:52 p.m. 122

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन और परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों टैक्सी संचालकों को बड़ी राहत देते हुए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों की अधिकतम परिचालन अवधि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लंबे समय से इस मांग को लेकर टैक्सी ऑपरेटर सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे थे। अब सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने के बाद पात्र वाहनों का संचालन पहले की तुलना में अधिक समय तक किया जा सकेगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की अधिकतम परिचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की प्रक्रिया को लागू कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी अधिसूचित कर दी गई है, ताकि सभी पात्र वाहन मालिकों को संशोधित नियमों का लाभ समय पर मिल सके।

लंबे समय से उठ रही थी टैक्सी ऑपरेटरों की मांग

प्रदेश के टैक्सी संचालकों का कहना था कि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां वाहनों का संचालन अन्य राज्यों की तुलना में अलग परिस्थितियों में होता है। ऐसे में परिचालन अवधि बढ़ाने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और नए वाहन खरीदने का अतिरिक्त बोझ कम होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि अधिक समय तक वाहन संचालन की अनुमति मिलने से परिवहन सेवाएं पहले से अधिक सुगम और प्रभावी बन सकेंगी। All India Tourist Permit, Taxi Operators, Himachal Transport, Tourism Industry, Mukesh Agnihotri जैसे विषयों को लेकर प्रदेशभर में यह निर्णय चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया था मुद्दा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस विषय को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन आधारित राज्य में हजारों परिवार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए परिचालन अवधि बढ़ाना आवश्यक था। केंद्र स्तर पर नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने बिना देरी किए संशोधित प्रावधानों को लागू करने की दिशा में सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।

निर्धारित शर्तों के बाद मिलेगा संशोधित नियमों का लाभ

सरकार के अनुसार केवल वही वाहन इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जिनकी पंजीकरण अवधि 15 वर्ष से कम होगी और जो निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेंगे। वाहन मालिकों को वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, सभी करों का भुगतान तथा अन्य आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। परिवहन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है, ताकि पात्र वाहन मालिक बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें और संशोधित नियमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

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पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती

सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल टैक्सी संचालकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी नई गति मिलेगी। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी टैक्सी संचालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि प्रदेश का पर्यटन और परिवहन क्षेत्र लगातार प्रगति करता रहे।

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