पालमपुर में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान तय, नियमों का पालन जरूरी
पालमपुर में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान तय, नियमों का पालन जरूरी

Author : Rajesh Vyas

Nov. 2, 2026 4:07 p.m. 113

पालमपुर, 31 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल में दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपमंडल अधिकारी डॉ. ओपी यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित स्थानों पर ही स्वीकृत हरित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना जरूरी अनुमति और लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पालमपुर उपमंडल में कहां बेच सकेंगे पटाखे

प्रशासन ने विभिन्न बाजारों और क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित किए हैं। पालमपुर मुख्य बाजार के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान निर्धारित किया गया है। मरांडा में ट्रक यूनियन के पास खुले स्थान, भवारना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में स्कूल समय के बाद तथा पंचरुखी में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के पीछे स्थित मैदान में बिक्री की अनुमति निर्धारित की गई है। इसी तरह पाहड़ा बाजार के लिए बास्केटबॉल मैदान, परौर और डाढ़ बाजार के पास के मैदान भी निर्धारित किए गए हैं। नगरी में टैक्सी स्टैंड के नजदीक स्थित मैदान, सुलह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पास का स्टेडियम और डरोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान भी बिक्री के लिए चिह्नित हैं। डरोह में स्कूल समय के बाद और सरकारी छुट्टियों के दौरान ही निर्धारित व्यवस्था के तहत बिक्री की जा सकेगी। होल्टा सेना छावनी क्षेत्र में सैन्य प्राधिकरण की अनुमति के अधीन खुले मैदान तथा अपर खैरा में माता सुन्यारी मंदिर के पास के मैदान को भी सूची में शामिल किया गया है।

लाइसेंस के बिना नहीं मिलेगी बिक्री की अनुमति

आदेश के अनुसार, पटाखे बेचने के इच्छुक विक्रेताओं को संबंधित प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल स्वीकृत हरित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। दुकानों का निर्माण गैर-ज्वलनशील सामग्री से करना होगा। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखना और लागू नियमों के अनुसार संरक्षित स्थानों से निर्धारित दूरी का पालन करना भी जरूरी होगा।

आतिशबाजी के लिए सुरक्षा नियम लागू

भीड़भाड़ वाले स्थानों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और शांत क्षेत्र घोषित स्थानों पर आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी। पटाखे चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अवैध बिक्री, भंडारण और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम पालमपुर, अग्निशमन विभाग और संबंधित विकास खंड अधिकारियों को सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

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