बिलासपुर में 199.20 ग्राम चरस बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत
बिलासपुर में 199.20 ग्राम चरस बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

Post by : Himachal Bureau

Oct. 29, 2026 5:02 p.m. 107

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मादक पदार्थ बरामदगी से जुड़े एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रजत शर्मा को जमानत दे दी है। अलसू पुल के पास से 199.20 ग्राम चरस बरामद होने के मामले में विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों, आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और जांच की स्थिति पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की। हालांकि, आरोपी को राहत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना उसके लिए अनिवार्य होगा।

अलसू पुल के पास जांच के दौरान हुई थी बरामदगी

पुलिस से अदालत में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, यह मामला 24 सितंबर की रात का है। उस दौरान पुलिस की एक टीम बिलासपुर जिले में अलसू पुल के पास गश्त करने के साथ वाहनों की जांच कर रही थी। इसी बीच पैदल जा रहे एक युवक की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगीं। इसके बाद पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में युवक के बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग में रखे कपड़ों के भीतर दो पॉलीथीन की थैलियां मिलीं। इन थैलियों में चरस जैसा पदार्थ रखा हुआ था। पुलिस ने बरामद पदार्थ का वजन किया तो उसकी कुल मात्रा 199.20 ग्राम निकली। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद संबंधित पुलिस थाने में चरस बरामदगी मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बरामद पदार्थ और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की।

आरोपी ने अदालत में दायर की थी जमानत याचिका

गिरफ्तारी के बाद आरोपी रजत शर्मा ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की। याचिका में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसके पास से बरामद पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती। साथ ही, जांच काफी आगे बढ़ चुकी है और उसे लगातार हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। आरोपी की ओर से यह भी पक्ष रखा गया कि उसके खिलाफ पहले किसी आपराधिक मामले में संलिप्त होने का इतिहास सामने नहीं आया है। जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालत ने मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन किया।

अदालत ने इन आधारों पर दी राहत

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी जिला कुल्लू का स्थायी निवासी है। उसके खिलाफ पहले मादक पदार्थों से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का इतिहास सामने नहीं आया है। इसके अलावा, मामले की जांच लगभग पूरी होने की स्थिति को भी अदालत ने ध्यान में रखा। इन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया। अदालत ने स्पष्ट शर्तों के साथ राहत मंजूर की, ताकि आरोपी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करता रहे। इस फैसले का अर्थ मामले में आरोपों से अंतिम रूप से बरी होना नहीं है। मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही नियमानुसार जारी रह सकती है।

एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

अदालत ने आरोपी की रिहाई के लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के जमानती की शर्त निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, आरोपी को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित होना होगा। उसे अदालत की कार्यवाही में भी नियमित रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। जमानत की शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जांच और सुनवाई के दौरान उपलब्ध रहे तथा न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

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मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया अहम

हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थ तस्करी और नशीले पदार्थों की बरामदगी से जुड़े मामलों में पुलिस की जांच तथा अदालत की सुनवाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे मामलों में बरामद पदार्थ की मात्रा, उपलब्ध साक्ष्य, आरोपी की पृष्ठभूमि और लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। इस मामले में अदालत ने आरोपी की परिस्थितियों और जांच की स्थिति पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की है। आरोपी को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा और न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

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