हमीरपुर में खाद्य वस्तुओं के दाम तय, सादे भोजन की थाली 100 रुपये
हमीरपुर में खाद्य वस्तुओं के दाम तय, सादे भोजन की थाली 100 रुपये

Author : Rajneesh Kapil Hamirpur

Sept. 29, 2026 10:27 a.m. 129

जिला प्रशासन ने हमीरपुर में विभिन्न खाद्य वस्तुओं और भोजन के खुदरा दाम निर्धारित कर दिए हैं। जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश-1977 के तहत अधिसूचना जारी कर नई दरें तय की हैं। अधिसूचना के अनुसार सादे भोजन की पूरी थाली 100 रुपये और आधी थाली 60 रुपये में मिलेगी।

भोजन और नाश्ते की तय दरें

जारी अधिसूचना के अनुसार दो पूरी के साथ चना या सब्जी-दही की प्लेट 80 रुपये, परांठा 30 रुपये, तवा चपाती 8 रुपये और तंदूरी रोटी 11 रुपये निर्धारित की गई है। फुल प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई 70 रुपये और रायता 50 रुपये में मिलेगा। मीट करी की फुल प्लेट की कीमत 150 रुपये, चिकन करी 120 रुपये, पनीर प्लेट 100 रुपये और स्पेशल मिक्स वेज 80 रुपये तय की गई है। वहीं समोसा 15 रुपये, चना-दो समोसा 60 रुपये और चना-एक समोसा 40 रुपये निर्धारित किया गया है।

दूध, दही, पनीर और मांस की कीमतें

पैक्ड दूध, दही और पनीर की बिक्री पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार होगी। खुला पनीर 380 रुपये प्रति किलोग्राम, दही 80 रुपये और लोकल दूध 70 रुपये की दर से बेचा जाएगा।मीट की कीमत 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 300 रुपये, चिकन 260 रुपये और मछली 220 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। फ्राइड मछली 400 रुपये प्रति किलोग्राम और जिंदा मुर्गा 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकेगा। लोकल सोडा की बोतल की कीमत 20 रुपये तय की गई है, जबकि सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स अंकित मूल्य के अनुसार बेचे जा सकते हैं।

खाने की प्लेट में तय मात्रा भी जरूरी

अधिसूचना में केवल कीमतें ही नहीं, बल्कि कुछ खाद्य पदार्थों की न्यूनतम मात्रा भी निर्धारित की गई है। मीट करी और चिकन करी की फुल प्लेट में कम से कम 200 ग्राम पीस होना जरूरी होगा। इसी तरह पनीर और स्पेशल मिक्स वेज की प्लेट में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।

दुकानदारों और ढाबा संचालकों को रेट लिस्ट लगाने के निर्देश

जिलाधीश ने सभी दुकानदारों और ढाबा संचालकों को निर्धारित दरों की सूची प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय दरों से अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों और ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह अधिसूचना एक महीने तक लागू रहेगी। इस दौरान निर्धारित दरों के अनुसार ही संबंधित खाद्य वस्तुओं और भोजन की बिक्री करनी होगी।

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