आईटीबीपी जवान मर्डर केस में चार दोषियों को उम्रकैद
आईटीबीपी जवान मर्डर केस में चार दोषियों को उम्रकैद

Post by : Mamta

Dec. 8, 2025 10:38 a.m. 156

ऊना जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमीन के विवाद से जुड़े आईटीबीपी जवान की हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शनिवार को पिता और पुत्र सहित चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला एक अप्रैल 2021 का है, जब नंगड़ा गांव में आईटीबीपी जवान विपिन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह करीब साढ़े आठ बजे विपिन कुमार खेत में प्रवासी मजदूरों से गेहूं की कटाई करा रहा था। उसी दौरान गांव के जसवंत सिंह, उसका बेटा दिलप्रीत सिंह, अमरीक सिंह और गुरप्रीत सिंह जिप्सी में सवार होकर वहां पहुंचे। खेत में उतरते ही जसवंत सिंह ने 12 बोर की बंदूक निकालकर विपिन कुमार को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद बाकी तीनों आरोपी भी जिप्सी से उतरे और जोर देकर बोले कि यह जमीन उनकी है और विपिन को गोली मार देनी चाहिए।

इसी बहस के दौरान तीनों आरोपियों ने जसवंत को उकसाया और कहा कि विपिन को खत्म कर देना चाहिए। आरोप के अनुसार, उकसावे के बाद जसवंत सिंह ने सीधे विपिन कुमार की छाती में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच थाना प्रभारी ऊना गौरव भारद्वाज ने की। जांच के दौरान 30 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।

अदालत ने मुख्य आरोपी जसवंत सिंह को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी तय किया गया है। इसके साथ ही धारा 120बी के तहत सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आर्म्स एक्ट के तहत भी छह महीने की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया गया है। उधर, दिलप्रीत सिंह, अमरीक सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 120बी के तहत उन्हें सात वर्ष कैद और जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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