पोक्सो मामले में विधायक डा. हंसराज की अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को तय
पोक्सो मामले में विधायक डा. हंसराज की अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को तय

Post by : Himachal Bureau

March 31, 2026 3:25 p.m. 168

हिमाचल प्रदेश के चुराह क्षेत्र में पोक्सो अधिनियम के तहत घिरे विधायक डा. हंसराज के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान विधायक अदालत में मौजूद थे, लेकिन पीड़िता के अनुपस्थित होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित कर दी। इस दिन दोनों पक्षों – विधायक और पीड़िता – को अदालत में हाजिर होना अनिवार्य होगा। अदालत परिसर में पीड़िता के बयान कैमरे के सामने दर्ज किए जाएंगे।

बता दें कि चुराह क्षेत्र की एक युवती ने विधायक पर नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद महिला थाना चम्बा में पोक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई। मामला दर्ज होने के बाद विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 10 नवम्बर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 11 नवम्बर को अदालत ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जो 22 नवम्बर तक प्रभावी रही।

22 नवम्बर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 27 नवम्बर 2025 को अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। विधायक ने अदालत में मुचलका भरते हुए हर पेशी पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया। नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए 21 जनवरी 2026 को चम्बा अदालत में चालान पेश कर दिया।

5 मार्च को विधायक पर इस मामले में आरोप तय किए गए थे। सोमवार को सुनवाई आरंभ होनी थी, लेकिन अब इसे 23 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। इस दिन अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील गवाह प्रस्तुत करेंगे और विधायक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनकी जिरह की जाएगी। यह मामला राज्य और क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

इस मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। विधायक और पीड़िता दोनों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश अदालत द्वारा जारी किए गए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और विधिक निष्पक्षता बनी रहे।

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