हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत और हिमकेयर बिल तुरंत चुकाने का आदेश दिया
हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत और हिमकेयर बिल तुरंत चुकाने का आदेश दिया

Post by : Himachal Bureau

March 31, 2026 4:01 p.m. 149

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) और हिमकेयर (HimCare) योजना के तहत इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के लंबित बिलों का पूरा भुगतान दो सप्ताह के भीतर करे। यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने अस्पतालों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है।

अदालत ने कहा कि अस्पतालों को उनके स्वीकृत बिलों का भुगतान न करना संविधान के अनुच्छेद 301ए के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि भुगतान समय पर नहीं हुआ तो अस्पतालों के पास नकदी की कमी हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा और जनता को गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि एक मॉडल नियोक्ता और कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसे अपने अनुबंधों का सम्मान करना चाहिए और सार्वजनिक कार्यों में जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए।

अदालत को जानकारी दी गई कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के दो वित्तीय वर्ष में 201.16 करोड़ रुपये से अधिक के बिल लंबित हैं। जबकि योजना के तहत केंद्र और राज्य का बजट प्रति वर्ष केवल 55 करोड़ रुपये का है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसने योजना के तहत अपने हिस्से की 90% राशि राज्य की कार्यकारी एजेंसी को जारी कर दी है।

विशेष जानकारी के अनुसार, सूर्या अस्पताल के हिमकेयर के 2.92 करोड़, सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी के लगभग 4.19 करोड़, और हरिहर अस्पताल के 3.2 करोड़ के बिल अभी तक लंबित हैं। अदालत में दोनों स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पैनल में शामिल कुल 23 याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर की हैं। अस्पतालों का कहना है कि उन्होंने मरीजों को कैशलेस उपचार प्रदान किया है और बिलों को विभाग द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है। इसके बावजूद लंबा समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है।

अदालत के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार को अब निजी अस्पतालों के लंबित बिलों का भुगतान तुरंत करना होगा। इस कदम से न केवल अस्पतालों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि जनता को भी निरंतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रह सकेंगी।

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