शिमला में वाहनों के लिए परमिट फीस और जुर्माने बढ़ाए गए, नियम अब और सख्त
शिमला में वाहनों के लिए परमिट फीस और जुर्माने बढ़ाए गए, नियम अब और सख्त

Post by : Himachal Bureau

April 1, 2026 4:35 p.m. 145

शिमला शहर में अब सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के नियम और जुर्माने कड़े कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। इस नए कानून के अनुसार अब शिमला की महत्वपूर्ण और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के लिए परमिट लेना ज़रूरी और महंगा होगा।

पहले इन सड़कों पर वाहन चलाने के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना अब 5,000 से 10,000 रुपए तक होगा। इसके पहले जुर्माने की राशि 3,000 रुपए थी। साथ ही बंधित सड़कों पर सालाना परमिट फीस 2,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। सील्ड रोड पर प्रतिदिन परमिट शुल्क भी 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है।

नियम तोड़ने पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए जुर्माना या 10 दिन जेल हो सकती है। अन्य नियम तोड़ने पर 3,000 रुपए जुर्माना या 15 दिन जेल का प्रावधान लागू होगा। इसके साथ ही मौके पर चालान कंपाउंडिंग की सुविधा भी होगी, जिसमें आधा जुर्माना देकर मामला निपटाया जा सकेगा।

इस कानून का उद्देश्य शिमला शहर में पैदल चलने वालों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले 20 सालों में जुर्माने बहुत कम थे, जिससे लोग नियमों की अवहेलना करते रहे। अब नियम सख्त होने के बाद शहर की सड़कों पर व्यवधान कम होगा और Traffic नियंत्रित रहेगा।

साथ ही विधानसभा ने महिलाओं को संपत्ति लेन-देन में छूट देने वाला स्टांप शुल्क कानून भी पास किया। नए नियमों के अनुसार ब्लड रिलेशन होने पर 100 से 1,000 रुपए या संपत्ति मूल्य का 0.05% स्टांप शुल्क देना होगा। इससे महिलाओं और परिवारों को संपत्ति में लाभ मिलेगा और प्रशासन समान विकास सुनिश्चित करेगा।

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