राज्यपाल की आपत्तियों के बीच विधानसभा ने दो विधेयक फिर किए पारित
राज्यपाल की आपत्तियों के बीच विधानसभा ने दो विधेयक फिर किए पारित

Post by : Himachal Bureau

Feb. 17, 2026 11:57 a.m. 648

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को राज्यपाल की आपत्तियों के बावजूद दो महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना किसी बदलाव के दोबारा पारित कर दिया। इनमें रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं।

रियल एस्टेट (Regulation and Development) संशोधन विधेयक को पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था। इसके बाद यह विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, जहां कुछ आपत्तियों के साथ इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया गया था।

हालांकि, सदन ने राज्यपाल की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और विधेयक को बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित कर दिया। सरकार का कहना था कि यह विधेयक जनहित और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है।

इसके साथ ही विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक को भी फिर से मंजूरी दी। इस विधेयक में महापौर और उप-महापौर के कार्यकाल को ढाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक को भी पहले राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था, लेकिन विधानसभा ने इसे इसके मूल स्वरूप में ही दोबारा पारित कर दिया। सरकार का मानना है कि इससे नगर निकायों में स्थिरता आएगी और विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।

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