Post by : Himachal Bureau
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारकों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन लाभार्थियों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, वे 28 फरवरी 2026 से पहले हर हाल में इसे पूरा कर लें। निर्धारित तिथि के बाद सत्यापन नहीं कराने वाले पेंशनरों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी और इसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए इसे अंतिम अवसर बताया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि तय समयसीमा के बाद जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन नहीं होगा, उन्हें अनुपलब्ध अथवा अपात्र मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-केवाईसी सत्यापन करवाएं। सत्यापन के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी असहाय या वृद्ध पेंशनभोगी का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार का सुधार अथवा अद्यतन आवश्यक है, तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जरूरतमंदों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे।
ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, आवश्यक दस्तावेजों की सूची या तकनीकी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी अपने निकटतम जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक अथवा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी 2026 के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई, अतिरिक्त समय या विशेष छूट प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए सभी पेंशनधारकों से समय रहते प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है, ताकि उनकी पेंशन नियमित रूप से जारी रह सके और भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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