HRTC हिम बस कार्ड बनवाने की आखिरी तारीख 7 फरवरी तक बढ़ी
HRTC हिम बस कार्ड बनवाने की आखिरी तारीख 7 फरवरी तक बढ़ी

Author : Man Singh

Feb. 3, 2026 12:52 p.m. 108

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने हिम बस कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि को लेकर यात्रियों को जानकारी दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। निगम ने स्पष्ट किया कि जो लोग इस तारीख तक अपना कार्ड नहीं बनवाएंगे, उन्हें निगम की बसों में कोई भी रियायत या छूट नहीं मिलेगी और उन्हें पूरा किराया देना पड़ेगा।

हालांकि परिवहन विभाग ने एक महीने अतिरिक्त समय देने पर विचार किया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ था। इस बीच यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय सीमा को 7 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि इस दिन तक कार्ड बनवाने वाले यात्री छूट और रियायत का लाभ आसानी से ले सकेंगे।

इसके बाद भी कार्ड बनवाने की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन यदि कोई यात्री छूट का लाभ लेना चाहता है, जैसे महिलाओं के लिए 50% छूट, तो उन्हें जल्दी से जल्दी कार्ड बनवाना होगा।

शुल्क विवरण

  • पहली बार कार्ड बनवाने पर शुल्क: ₹200 + GST = ₹236

  • हर साल नवीनीकरण शुल्क (दूसरे वर्ष से): ₹150 + GST

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

  2. पहचान फोटो

  3. किसी पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र (Student ID / Employee ID / Govt ID)

आवेदन प्रक्रिया (HIMACCESS पोर्टल)

आवेदन ऑनलाइन हिमाचल सरकार के HIMACCESS पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. पोर्टल के होम पेज पर जाएँ।

  2. Citizen Login पर क्लिक करें।

  3. लॉग-इन करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड डालकर Citizen ID बनाएँ।

  4. पात्रता और श्रेणी विवरण भरें।

सामान्य नियम और पात्रता

  • आवेदक का हिमाचल प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

  • आधार कार्ड में HP का पता होना चाहिए।

विशेष श्रेणियों के लिए नियम:

  1. महिला: 50% छूट।

  2. छात्र/छात्रा: स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। मान्यता प्राप्त संस्थान का स्टूडेंट ID कार्ड अनिवार्य।

  3. वरिष्ठ नागरिक: पुरुष 60 वर्ष या अधिक, महिलाएँ 58 वर्ष या अधिक।

  4. दिव्यांग व्यक्ति: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र। प्रमाणित मेडिकल/सरकारी दस्तावेज जरूरी।

  5. सरकारी कर्मचारी: राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, विभागीय ID कार्ड आवश्यक।

  6. पुलिस/होमगार्ड: कार्यरत या सेवानिवृत्त, विभागीय ID कार्ड अनिवार्य।

  7. अन्य श्रेणियाँ: विधवा महिलाएँ, BPL परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ता, और अन्य विशेष श्रेणियाँ जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित।

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे समय रहते कार्ड बनवाएँ और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएँ। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र यात्री बस सेवाओं का लाभ बिना किसी परेशानी और छूट के साथ उठा सकें।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे HIMACCESS पोर्टल पर लॉग-इन करके अपने कार्ड की स्थिति देखें, आवश्यक जानकारी अपडेट करें और समय रहते आवेदन करें।

इस निर्णय से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि निगम की बस सेवाओं में भी पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित होगी।

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