हिमाचल आबकारी नीति 2026-27 बिना लाइसेंस शराब पर जुर्माना
हिमाचल आबकारी नीति 2026-27 बिना लाइसेंस शराब पर जुर्माना

Post by : Ram Chandar

Feb. 20, 2026 10:08 a.m. 133

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति में सख्त प्रावधान लागू किए हैं। इसके तहत बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शादी समारोह, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य व्यावसायिक परिसरों में पहली बार 50,000 रुपये, दूसरी बार 75,000 रुपये और तीसरी बार 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकृत लाइसेंसी द्वारा अनधिकृत रूप से शराब परोसने पर पहली बार 20,000 रुपये से जुर्माना शुरू होकर तीसरी बार 50,000 रुपये तक होगा। चौथी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

नई नीति के अनुसार, यदि कोई रिटेल ठेका निर्धारित न्यूनतम खुदरा मूल्य से अधिक या कम कीमत पर शराब बेचते पकड़ा गया, तो संबंधित ठेका एक दिन के लिए सील होगा। दोबारा उल्लंघन पर ठेका दो दिन के लिए सील किया जाएगा। यह कार्रवाई अन्य कानूनी दंड के अतिरिक्त होगी।

शराब के होलसेल लाइसेंस (एल-1 और एल-13) की फीस में 10 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले यह 40 लाख रुपये सालाना थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। होटलों और बार लाइसेंस शुल्क में भी 10,000 से 30,000 रुपये तक वृद्धि की गई है। सरकार का तर्क है कि इससे राजस्व में इजाफा होगा और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।

यदि कोई निर्माता बिना परमिट या तय मात्रा से अधिक ईएनए या बोतलबंद शराब मंगवाता पाया गया, तो पहली बार 1,00,000, दूसरी बार 2,00,000 और तीसरी बार 3,00,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। संबंधित शराब और कंटेनर जब्त किए जाएंगे।

व्यक्तिगत रूप से शराब ले जाने और रखने की सीमा भी तय की गई है। कोई व्यक्ति एक बार में 750 एमएल की छह बोतलें या 1000 एमएल की पांच बोतलें, बीयर की 24 बोतलें (650 एमएल) या 5-5 लीटर के तीन कैन तक ले जा सकता है। सामाजिक आयोजनों के लिए परमिटधारक 72 ब्लेंडेड स्पिरिट/देसी शराब और 78 बीयर तक ले जा सकते हैं।

अवैध शराब के तीन या अधिक मामले वाले क्षेत्रों में स्थानीय निकाय की अनुमति के बिना भी शराब ठेका खोला जा सकेगा। आबकारी आयुक्त को राजस्व हित में नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

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