सुजानपुर होली समारोह 1-4 मार्च हथियार ले जाना रहेगा प्रतिबंधित
सुजानपुर होली समारोह 1-4 मार्च हथियार ले जाना रहेगा प्रतिबंधित

Post by : Ram Chandar

Feb. 26, 2026 3:20 p.m. 129

हमीरपुर: जिला प्रशासन ने सुजानपुर होली समारोह में हथियार ले जाने पर लगाया सख्त प्रतिबंध जिला प्रशासन ने सुजानपुर में 1 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय होली समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार, चाकू, लाठी या अन्य खतरनाक वस्तु ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय हमीरपुर के डिप्टी कमिश्नर गंधर्व राठौर द्वारा लिया गया है, ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

डिप्टी कमिश्नर गंधर्व राठौर ने कहा कि यह आदेश केवल आम नागरिकों के लिए लागू होगा। पुलिस, होमगार्ड, सुरक्षा कर्मी, तथा ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान सुजानपुर नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करना गंभीर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।

राठौर ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्घटना को रोकना है। सुरक्षा अधिकारियों ने जनता से विशेष अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन न करें।

जानकारी के अनुसार इस साल होली समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को भी इस नियम की जानकारी दें और त्योहार को शांति और अनुशासन के साथ मनाएं।

जिले में अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत हस्तक्षेप किया जाएगा। इससे न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सार्वजनिक स्थल पर होने वाले किसी भी दुर्घटना या अनहोनी की संभावना भी कम हो जाएगी।

इसके अलावा, जिला प्रशासन ने सुझाव दिया है कि नागरिक अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से हथियार लेकर न जाएं और आयोजकों तथा पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा चेकपॉइंट्स का पालन करें। इस तरह के नियम का पालन करने से त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकेगा।

इस आदेश के तहत जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को पूरे समारोह के दौरान तैनात किया जाएगा, ताकि नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखी जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों को आवश्यकतानुसार सभी साधनों और अधिकारों के साथ कार्रवाई करने की अनुमति है।

डिप्टी कमिश्नर राठौर ने जनता से विशेष अपील करते हुए कहा कि इस नियम का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या कानून-व्यवस्था के उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस प्रकार, सुजानपुर में होली का पर्व सुरक्षित, आनंदमय और कानूनी ढांचे में मनाया जा सकेगा।

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