Post by : Shivani Kumari
मंडी शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने नई अधिसूचना जारी की है जिसमें 18 प्रमुख मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। शहर में वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। अस्पतालों और स्कूलों के आसपास साइलेंस जोन बनाए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।
जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने ट्रैफिक पुनर्गठन की अंतिम अधिसूचना जारी की है, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हुई है। इस अधिसूचना में नो पार्किंग जोन, पेड पार्किंग स्थल, वन-वे ट्रैफिक, साइलेंस जोन, लोडिंग-अनलोडिंग के समय, भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण और ऑटो रिक्शा स्टैंडों की संख्या में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है।
नो पार्किंग जोन घोषित किए गए मार्गों में गांधी चौक से विक्टोरिया ब्रिज, टारना टर्न से माइक्रोवेव स्टेशन, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज, इंदिरा मार्केट, सुकोड़ी चौक से जेल रोड, जेल रोड से एडीसी आवास, टीका साहिब रोड, बाईपास रोड सुकोड़ी ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज, चौहाटा बाजार से पोस्ट ऑफिस आदि शामिल हैं। न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का क्षेत्र पेड पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
वन-वे ट्रैफिक प्रणाली शहर के दो मार्गों पर लागू रहेगी। ओल्ड सुकेती ब्रिज से महामृत्युंजय मंदिर तक मार्ग एक दिशा में रहेगा, तथा इंदिरा मार्केट क्षेत्र में ट्रैफिक घड़ी की दिशा में संचालित होगा। बाईपास ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक और सेरी मंच को दो मिनट के लिए वैध बस स्टॉप घोषित किया गया है।
लोडिंग-अनलोडिंग के समय में बदलाव करते हुए, सामान वाहनों की आवाजाही ग्रीष्मकाल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और शीतकाल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक सीमित की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी अस्पतालों, स्कूलों, जिला दफ्तरों और पुलिस कार्यालय के 50 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज तक का क्षेत्र लो-स्पीड जोन होगा ताकि शिक्षण संस्थानों के आसपास यातायात नियंत्रित गति से चले।
भारी वाहनों पर भी नियंत्रण रहेगा। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक गांधी चौक से नामधारी सिटी सेंटर चौक, प्रताप होटल से केहनवाल चौक और टारना मंदिर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, शहर के 30 ऑटो स्टैंडों में ऑटो की संख्या में संशोधन किया गया है, कुछ स्थानों पर संख्या घटाई या बढ़ाई गई है।
जिला दंडाधिकारी ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था का पूरा पालन करें। उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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