ऊना के 13 हजार घरों तक पहुँची गैस पाइपलाइन, अब पूरे राज्य की बारी
ऊना के 13 हजार घरों तक पहुँची गैस पाइपलाइन, अब पूरे राज्य की बारी

Post by : Himachal Bureau

April 9, 2026 10:37 a.m. 294

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की ऊर्जा नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एलपीजी सिलेंडरों पर पारंपरिक निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करने और आधुनिक 'पाइप्ड नेचुरल गैस'  की पहुंच को हर घर तक बढ़ाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को व्यापक स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करने हेतु आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) आरडी नजीम ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ऊना जिले में इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जहाँ अब तक लगभग 13,000 घरों को पाइपलाइन नेटवर्क से सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है और इनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में अपने रसोई घरों में सुरक्षित और किफायती प्राकृतिक गैस का नियमित उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीजीडी नेटवर्क दरअसल भूमिगत पाइपलाइनों का एक आपस में जुड़ा हुआ बेहद जटिल और सुरक्षित तंत्र है, जो न केवल घरों बल्कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को भी निरंतर और सीधे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे ईंधन के परिवहन और भंडारण की समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाता है।नेटवर्क विस्तार के दौरान सामने आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 में एक विशेष अधिसूचना जारी की है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और सुगम बना दिया गया है।

इस संशोधित और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत अब सीजीडी कंपनियों को भूमि संबंधी अपने आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है, जहाँ से इन मामलों को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग को अंतिम स्वीकृति हेतु तेजी से अग्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि कंपनियां सरकारी भूमि पर कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक बैंक गारंटी प्रदान करेंगी और खुदाई के पश्चात संबंधित क्षेत्र का पुनरुद्धार एवं मरम्मत कार्य स्थानीय निकायों और विभागों के निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा।

आरडी नजीम ने सभी सरकारी विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने पास लंबित पड़े सभी आवेदनों पर त्वरित गति से कार्यवाही करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृतियां प्रदान करना सुनिश्चित करें, साथ ही उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी विभागीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क और सक्रिय समन्वय स्थापित करने की सलाह दी है ताकि प्रदेश में स्वच्छ ईंधन के इस नेटवर्क को बिना किसी बाधा के संपूर्ण राज्य में विस्तारित किया जा सके।

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