सोलन माल रोड: शाम के समय वाहनों की आवाजाही पर नए आदेश, रात 8 बजे तक बंद
सोलन माल रोड: शाम के समय वाहनों की आवाजाही पर नए आदेश, रात 8 बजे तक बंद

Post by : Himachal Bureau

March 3, 2026 5:28 p.m. 1375

सोलन जिला प्रशासन ने मार्च के आरंभ होते ही शहर के प्रमुख माल रोड पर वाहनों की आवाजाही के समय में बदलाव कर दिया है। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार अब पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराना बस स्टैंड तक शाम 5.50 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यह आदेश आगामी 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

हालांकि इस आदेश का पालन कुछ वाहनों पर लागू नहीं होगा। जिनमें रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कचरा वाहन और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले वाहन शामिल हैं। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि शहरवासी और बाहर से आने वाले लोग माल रोड पर बेखौफ और आराम से घूम सकें।

सोलन के माल रोड को शहर का दिल माना जाता है। सुबह से लेकर शाम तक यहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है। दिनभर पैदल राहगीरों के साथ-साथ वाहनों की आवाजाही भी सामान्य रहती है। लेकिन आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन हर वर्ष गर्मियों और सर्दियों में अलग-अलग समयावधि तय करता है।

सर्दियों में अब तक माल रोड शाम 5.30 से रात 7.30 बजे तक बंद रखा गया था। मगर मार्च माह के आरंभ के साथ ही गर्मियों का समय शुरू होने के कारण इसे बढ़ाकर शाम 5.50 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है। इससे शहरवासियों और आगंतुकों को शाम के समय माल रोड पर खुलकर घूमने और अपने समय का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17, तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 और 196 के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आमजन से अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश का पालन करें।

शहर के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा वर्ग अब शाम के समय माल रोड पर पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों का आनंद बिना किसी चिंता के ले सकेंगे। माल रोड पर यह बंदी न केवल लोगों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि शहर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

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