Author : Rajesh Vyas
पालमपुर नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का कारोबार करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले सभी व्यापारियों के पास वैध तंबाकू लाइसेंस होना जरूरी है। निगम प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था नियमों के पालन और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। जिन दुकानदारों ने अभी तक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
नगर निगम ने जारी की अपील
नगर निगम पालमपुर की आयुक्त नेत्रा मेती की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि निगम क्षेत्र में संचालित सभी दुकानदार और प्रतिष्ठान संचालक, जो तंबाकू या तंबाकू से जुड़े उत्पादों की बिक्री करते हैं, वे अपने लाइसेंस की स्थिति की जांच कर लें। यदि किसी व्यापारी के पास वैध लाइसेंस नहीं है तो उसे नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा। प्रशासन ने यह भी कहा है कि नियमों का पालन सभी कारोबारियों के लिए अनिवार्य है।
बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि बिना वैध तंबाकू लाइसेंस के कारोबार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में चालान काटे जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसी व्यापारी को परेशान करना नहीं बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना है ताकि नगर निगम क्षेत्र में व्यापार निर्धारित कानूनों के अनुसार संचालित हो सके।
नियमों के पालन पर दिया गया जोर
प्रशासन का मानना है कि लाइसेंस प्रणाली से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्यापार निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार हो रहा है। नगर निगम ने सभी संबंधित व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए समय रहते लाइसेंस प्राप्त करें और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचें।
व्यापारियों से सहयोग की उम्मीद
नगर निगम पालमपुर ने इस पूरे अभियान में व्यापारियों और दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा जताई है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन केवल कानूनी आवश्यकता ही नहीं बल्कि जिम्मेदार व्यापारिक व्यवस्था का भी हिस्सा है। निगम ने उम्मीद जताई है कि सभी दुकानदार जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करेंगे और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगे।
जल्द पूरी करें औपचारिकताएं
नगर निगम ने उन सभी व्यापारियों को सलाह दी है जिन्होंने अभी तक तंबाकू लाइसेंस नहीं लिया है कि वे बिना देरी किए नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें। समय रहते लाइसेंस प्राप्त करने से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा बल्कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा। प्रशासन ने दोहराया है कि भविष्य में बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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