हिमाचल पुलिस ने वर्दी में सोशल मीडिया उपयोग पर नियम तय किए
हिमाचल पुलिस ने वर्दी में सोशल मीडिया उपयोग पर नियम तय किए

Post by : Mamta

Dec. 9, 2025 10:48 a.m. 1814

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नई एसओपी जारी की है, जिसका उद्देश्य वर्दी की गरिमा बनाए रखना, विभाग की सार्वजनिक छवि को सुरक्षित रखना और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। इस दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी वर्दी पहनकर मनोरंजन, व्यक्तिगत प्रचार, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या निजी प्रकृति की कोई भी रील, वीडियो, फोटो, स्टोरी या पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मी अपने निजी सोशल मीडिया खातों पर पुलिसिंग से जुड़ी कोई भी संवेदनशील जानकारी, जांच का विवरण, अपराध संबंधी सामग्री, आरोपी या पीड़ित की पहचान, ड्यूटी स्थल का वीडियो अथवा कोई भी ऐसी सामग्री साझा नहीं करेंगे, जो गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता करती हो। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी शासकीय दस्तावेज, आदेश, विभागीय पत्राचार, वायरलेस संदेश, केस डायरी या कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना बिना अनुमति प्रसारित नहीं करेगा।

एसओपी में यह प्रतिबंध भी लगाया गया है कि किसी भी निजी खाते से सरकारी नीतियों, विभागीय फैसलों, पुलिसिंग तरीकों या आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। केवल वही अधिकारी या कर्मचारी विभागीय सोशल मीडिया हैंडल पर सामग्री साझा कर सकेंगे, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो। आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट केवल प्रेस नोट, जागरूकता सामग्री और कानून व्यवस्था से संबंधित जरूरी सूचनाओं तक सीमित रहेंगी।

नई एसओपी के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, निलंबन, वेतन वृद्धि रोकना, पदावनति या सेवा से हटाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी कृत्य में आपराधिक तत्व पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट और इकाई प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस एसओपी की पूरी जानकारी दें। थाना और इकाई प्रभारी समय-समय पर समीक्षा करेंगे और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय द्वारा एक निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी, जो इन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।

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