मंडी नर्स आत्महत्या मामले में पति को जमानत, कोर्ट ने लगाईं सख्त शर्तें
मंडी नर्स आत्महत्या मामले में पति को जमानत, कोर्ट ने लगाईं सख्त शर्तें

Post by : Himachal Bureau

July 23, 2026 1:03 p.m. 153

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चर्चित स्टाफ नर्स आत्महत्या मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सत्र न्यायालय ने मामले के मुख्य आरोपी और मृतका के पति की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे सशर्त जमानत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को जमानत का लाभ तभी मिलेगा जब वह न्यायालय द्वारा तय की गई सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है। यह मामला जून 2026 में सामने आया था, जब एक स्टाफ नर्स ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

Mandi Nurse Suicide Case में अदालत का अहम आदेश

चर्चित Mandi Nurse Suicide Case की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार किया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी पति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामले की जांच या न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मुकदमे की सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी और आरोपी को हर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आत्महत्या के बाद परिजनों ने लगाए थे गंभीर आरोप

घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि विवाह के कई वर्ष बाद भी उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। शिकायत में पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए गए और आवश्यक साक्ष्य भी एकत्र किए गए।

Court Bail के साथ लगीं कई शर्तें

अदालत ने Court Bail देते समय आरोपी के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं। आदेश के अनुसार आरोपी को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ई-मेल और अन्य आवश्यक जानकारी पुलिस तथा न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध करानी होगी। यदि भविष्य में इन जानकारियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना भी तुरंत संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच एजेंसियों द्वारा बुलाए जाने पर हर बार सहयोग करना अनिवार्य होगा।

Police Investigation जारी रहेगी

न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बावजूद Police Investigation प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आरोपी को जांच में पूरा सहयोग देना होगा और किसी भी परिस्थिति में गवाहों को प्रभावित करने या डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करना होगा। यदि जांच अधिकारी किसी भी समय पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो आरोपी को निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। अदालत ने इस शर्त का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा अनिवार्य

न्यायालय ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह मुकदमे की प्रत्येक सुनवाई के दौरान अदालत में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि अदालत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन देने का अधिकार रहेगा।

Domestic Violence के आरोपों की जांच जारी

मामले में लगाए गए Domestic Violence से जुड़े आरोपों की भी जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए प्रत्येक आरोप की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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Himachal Court के फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया

Himachal Court के इस आदेश के बाद अब मामले की नियमित सुनवाई जारी रहेगी। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आरोपी को सशर्त जमानत मिल गई है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई और पुलिस जांच दोनों पहले की तरह जारी रहेंगी। अदालत ने साफ किया है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कानून का पालन करना सभी पक्षों के लिए अनिवार्य होगा।

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