मैक्लोडगंज में चीनी नागरिक को ठहराने पर मकान मालिक पर केस
मैक्लोडगंज में चीनी नागरिक को ठहराने पर मकान मालिक पर केस

Post by : Himachal Bureau

Feb. 10, 2026 11:09 a.m. 153

धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार विदेशी नागरिक को नियमों की अनदेखी करते हुए अपने घर में ठहराया गया था, जो सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।

जांच के दौरान सामने आया कि मैक्लोडगंज के एक परिवार ने पूर्व चीनी पुलिसकर्मी लौ वेननियन को लगभग 130 दिनों तक अपने घर में रखा था। विदेशी नागरिक अधिनियम के अनुसार किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने पर मकान मालिक के लिए ‘सी-फॉर्म’ के माध्यम से विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) को सूचना देना अनिवार्य होता है। इस मामले में न तो स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई और न ही ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

पुलिस ने बताया कि चीनी नागरिक को 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह 19 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और अन्य केंद्रीय एजेंसियां आरोपी से भारत आने के उद्देश्य और उसके संपर्कों को लेकर गहन पूछताछ कर रही हैं।

मामला तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान से जुड़े क्षेत्र का होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के सुरक्षा विभाग ने भी इस मामले की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस द्वारा आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप की प्रारंभिक फोरेंसिक जांच की गई है, जिसमें अब तक कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पिछले चार महीनों के दौरान उसकी गतिविधियों और संपर्कों से जुड़ा डेटा खंगालने में जुटी हुई हैं।

प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय लोगों से अपील की है कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले निर्धारित नियमों का पालन अवश्य करें और संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रह सके।

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