चम्बा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित, 18 स्टोर्स को चेतावनी
चम्बा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित, 18 स्टोर्स को चेतावनी

Post by : Himachal Bureau

Jan. 13, 2026 1:26 p.m. 424

चम्बा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। डल्हौजी में स्थित एक स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। विभाग की जांच में पता चला कि स्टोर में एनडीपीएस और अन्य आदत बनाने वाली दवाओं के रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं हैं। नियमों का पालन न करने के कारण यह कदम उठाया गया। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों और दवा विक्रेताओं दोनों के लिए चेतावनी का संदेश है।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि निलंबन के दौरान इस स्टोर को किसी भी प्रकार की नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं की बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जनता को सुरक्षित और नियंत्रित दवा आपूर्ति सुनिश्चित करना है और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकना है।

इसके अलावा, जिले के 18 अन्य मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि पिछले निरीक्षणों में इनका रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं पाया गया। इन संचालकों को 10 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, नहीं तो इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह कदम पूरे जिले में स्वास्थ्य और दवा सुरक्षा की दिशा में गंभीरता दर्शाता है।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि जिन 18 स्टोर्स को नोटिस दिया गया है, उनमें से 11 के खिलाफ पहले ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके इन संचालकों ने आवश्यक सुधार नहीं किए, जिससे विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है।

इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग अब ड्रग्स कंट्रोल और नियमों के पालन को गंभीरता से ले रहा है। भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं या रिकॉर्ड फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि वे ऐसे स्टोर्स के बारे में जानकारी दें और सुरक्षित दवाओं का ही इस्तेमाल करें।

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