Post by : Shivani Kumari
एक भारतीय छात्र को $100,000 छात्रवृत्ति मिलने के बावजूद F1 वीज़ा से अस्वीकार कर दिया गया — वजह बताई गई: धारा 214(b)।
आवेदन, I-20, वित्तीय प्रमाण और इंटरव्यू—ये सभी महत्वपूर्ण चरण हैं जिनमें कंसुलर अधिकारी मंशा और विश्वसनीयता देखते हैं।
214(b) के तहत आवेदक को संभावित प्रवासी माना जाता है जब तक वह वापस लौटने की मंशा साबित न करे। यह अस्वीकृति का सबसे सामान्य आधार है।
अस्वीकृति से छात्रों पर भावनात्मक और आर्थिक असर होता है। विकल्पों में पुनः आवेदन, अन्य देशों पर विचार और ऑनलाइन कार्यक्रम शामिल हैं।
विशेषज्ञ पारदर्शिता, समीक्षा तंत्र और वीज़ा अधिकारी प्रशिक्षण जैसी सुधारों का सुझाव देते हैं ताकि योग्य छात्रों के अवसर सुरक्षित रहें।
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