Post by : Khushi Joshi
शिमला जिले में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नारकंडा, सैंज और भुट्टी क्षेत्रों में अधिकृत पार्किंग स्थलों को अधिसूचित कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम लोगों को अनावश्यक जाम से राहत देना है।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि उपमण्डल कुमारसैन के अंतर्गत नारकंडा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हल्के मोटर वाहन, हल्के परिवहन वाहन, टैक्सियों और लोडिंग-अनलोडिंग वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं। इनमें होटल हाटू बाइफरकेशन से कैंची मोड़, रेन शेल्टर, नगर पंचायत क्षेत्र, दुर्गा माता मंदिर मार्ग, एनएच गेट, नागरिक आपूर्ति कार्यालय के सामने, चिल्ड्रन पार्क से स्नो फ्लेक होटल तक, लक्ष्मण मोड़, अस्पताल रोड से गैस गोदाम मार्ग और हाटू-नारकंडा बाइफरकेशन जैसे स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के लिए भी निर्धारित स्थानों पर टैक्सियों की पार्किंग को मंजूरी दी गई है।
प्रशासन द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में भी समयबद्ध पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत सर्दियों और गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए शाम और रात के निश्चित समय में टैक्सियों को पार्क करने की अनुमति दी जाएगी। इससे व्यस्त समय में बसों और यात्रियों की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न आए, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ-साथ जिला प्रशासन ने कुछ स्थानों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया है। इनमें स्टोक्स पार्क के सामने, रेस्ट हाउस गेट, दुर्गा माता मंदिर गेट, शिव मंदिर गेट और बाजार क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निर्धारित समय के बाद पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि संकरे बाजार मार्गों में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।
जिला प्रशासन का मानना है कि इस अधिसूचना के लागू होने से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को सुविधा मिलेगी। नारकंडा जैसे पर्यटन क्षेत्र में यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां सर्दी और गर्मी के मौसम में वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है।
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अधिसूचित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने से बचें, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और सभी नागरिक सुरक्षित व सुगम यातायात का लाभ उठा सकें।
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