हिमाचल हाईकोर्ट ने मनमाने तबादले पर लगाया रोक ननखड़ी में सेवाएं जारी
हिमाचल हाईकोर्ट ने मनमाने तबादले पर लगाया रोक ननखड़ी में सेवाएं जारी

Post by : Ram Chandar

Feb. 27, 2026 12:14 p.m. 173

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी विशेष व्यक्ति को एडजस्ट करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का मनमाना उपयोग संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का तबादला किसी प्रशासनिक जरूरत के कारण नहीं किया गया, बल्कि अन्य पसंदीदा अधिकारियों को उनकी जगह तैनात करने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता रामपुर उपमंडल के ननखड़ी में विषय विशेषज्ञ (SMS Horticultur) पद पर तैनात थे। उन्हें ननखड़ी से डोडरा क्वार भेजने का आदेश दिया गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता को ननखड़ी में केवल सात महीने ही हुए थे, जबकि इससे पहले उन्होंने रोहड़ू में लगातार तीन साल तक कार्य किया था।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 9 दिसंबर को जारी किए गए तबादला आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि फाइल में यह स्पष्ट नहीं था कि तबादला किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किया गया था। अदालत ने नोट किया कि जिन अधिकारियों को ननखड़ी भेजा गया, उन्हें बिना टीटीए (यात्रा भत्ता) के स्थानांतरित किया गया। यह दर्शाता है कि यह ट्रांसफर उनकी पसंद पर आधारित था, न कि विभाग की वास्तविक जरूरत पर।

अदालत ने कहा कि संविधान की समानता की धाराओं के तहत किसी भी अधिकारी के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। समानता और मनमानापन एक-दूसरे के विरोधी हैं और राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष एवं वैध सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता ननखड़ी में अपनी सेवाएं उचित समय तक जारी रखेंगे और उनकी तैनाती में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

यह आदेश हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे राज्य में क्लास वन अधिकारियों के तबादलों के नियमों और प्रक्रियाओं पर भी नया दिशा-निर्देश स्थापित होने की संभावना है।

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