छोटी पनविद्युत परियोजनाओं को राहत, पुरानी रॉयल्टी शर्तें लागू
छोटी पनविद्युत परियोजनाओं को राहत, पुरानी रॉयल्टी शर्तें लागू

Post by : Himachal Bureau

Jan. 2, 2026 5:27 p.m. 393

हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटी पनविद्युत परियोजनाओं को बड़ी राहत देते हुए रॉयल्टी से जुड़ी पुरानी शर्तें फिर से लागू कर दी हैं। कैबिनेट के इस अहम फैसले से 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली 500 से अधिक जल विद्युत परियोजनियों को सीधा लाभ मिलेगा और ऊर्जा क्षेत्र में फंसा निवेश आगे बढ़ने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट (IA) साइन करने या न करने वाले सभी छोटे प्रोजेक्ट्स पर पुरानी रॉयल्टी व्यवस्था लागू होगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स को अब केवल 12 प्रतिशत फ्री पावर और 1 प्रतिशत लोकल एरिया डिवेलपमेंट फंड (LADF) देना होगा।

रॉयल्टी दरों के कारण अटका था निवेश

राज्य सरकार ने पहले रॉयल्टी की दरें तय अवधि के बाद 12, 18 और 30 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। इन बदली हुई दरों से छोटे पनविद्युत प्रोजेक्ट्स के निवेशक सहमत नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) साइन नहीं किए।
हालांकि जिन परियोजनाओं ने पहले ही IA साइन कर लिया था, लेकिन बिजली बोर्ड के साथ PPA नहीं किया था, वे भी अब इस राहत के दायरे में आ गई हैं।

प्रदेश में ऐसे 500 से अधिक प्रोजेक्ट हैं, जिनमें करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश अटका हुआ था। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

नाथपा झाकड़ी और रामपुर प्रोजेक्ट की बिजली होगी बिक्री

कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए कहा है कि सतलुज बेसिन स्थित नाथपा झाकड़ी और रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली फ्री पावर अब बिजली बोर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा।
यह बिजली अब ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से बेची जाएगी।

राज्य सरकार के अधीन एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर इन दोनों परियोजनाओं से मिलने वाली करीब 438 मेगावाट वार्षिक फ्री पावर की पावर ट्रेडिंग करेगा। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि यह निर्णय पावर ट्रेडिंग को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को गति मिलेगी और रुका हुआ निवेश जल्द आगे बढ़ेगा।

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