रिजर्व फोरेस्ट लैंड के आबंटन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पेशल टीम का गठन
रिजर्व फोरेस्ट लैंड के आबंटन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पेशल टीम का गठन

Post by : Khushi Joshi

Nov. 19, 2025 2:46 p.m. 2798

हिमाचल प्रदेश में रिजर्व फोरेस्ट लैंड के आबंटन की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस टीम का गठन किया है, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। इस टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वह यह जांचे कि क्या रिजर्व फोरेस्ट लैंड किसी निजी व्यक्ति के कब्जे में है, या उसे राजस्व विभाग द्वारा किसी व्यक्ति या संस्थान को आबंटित किया गया है।

मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, इस टीम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह जमीन वन संरक्षण अधिनियम के अनुरूप आवंटित की गई है या नहीं। अगर टीम को यह पाया जाता है कि किसी नियम के उल्लंघन में यह जमीन आवंटित की गई है, तो इसे वापस लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत टीम को सभी संबंधित विभागों को निर्देश देने होंगे कि कैसे इस भूमि को वापस किया जाए और इसकी प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय सशक्त समिति को भेजी जाएगी।

इस विशेष टीम को 14 मई 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएन गोदावरण बनाम भारत सरकार मामले में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें यह पता चला था कि कई राज्यों में रिजर्व फोरेस्ट लैंड का आवंटन किया जा रहा है, जो वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है।

इसके साथ ही शिमला जिले के हाटकोटी स्पेशल एरिया का लैंड यूज मैप भी फाइनल कर दिया गया है। यह क्षेत्र विशेष रूप से धार्मिक महत्व का है, क्योंकि यहाँ माता हाटेश्वरी का परिसर स्थित है। एसडीएम जुब्बल और स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस लैंड यूज मैप को सार्वजनिक किया है और अब तक किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं पाई गई है। इस लैंड यूज मैप को लोग एसडीएम ऑफिस जुब्बल या टीसीपी ऑफिस रोहडू में देख सकते हैं।

यह कदम राज्य में पर्यावरणीय नियमों और कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ ही यह हिमाचल प्रदेश में भूमि उपयोग के सही और निष्पक्ष तरीके से आबंटन की प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा।

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