नाहन में नशा तस्करी केस में आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना
नाहन में नशा तस्करी केस में आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

Post by : Himachal Bureau

March 25, 2026 1:40 p.m. 698

जिला सिरमौर के नाहन में स्थित विशेष न्यायाधीश-2 की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाहन क्षेत्र के गांव आंवलीवाला कोटड़ी निवासी हरि चंद को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भी भुगतनी होगी।

इस मामले की जानकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रश्मि शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि यह मामला 9 जुलाई 2019 का है। उस दिन नाहन पुलिस की एसआईयू यूनिट को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोटड़ी गांव से दिल्ली गेट की ओर जा रहा है और उसके पास नशे का सामान हो सकता है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पक्की पटड़ी बड़ा मोड़ पर नाका लगाया। इसी दौरान एक कार (नंबर एचपी 71-6727) को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो स्टेपनी कवर के अंदर 750 कैप्सूल ‘प्रवरीन स्पॉस’ बरामद हुए। यह कैप्सूल एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं।

पुलिस ने तुरंत आरोपी हरि चंद को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और कोर्ट में सुनवाई चली। करीब 6 साल तक इस केस की सुनवाई चली। इस दौरान अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सभी सबूतों को ध्यान में रखा गया। आखिरकार, अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए हरि चंद को 10 साल की सजा और जुर्माना सुनाया। यह फैसला नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने साफ किया है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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