Post by : Himachal Bureau
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत भवन निर्माण के लिए नए एनओसी शुल्क को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत अब पंचायत भवन बनाने या उसमें बदलाव के लिए आवेदन करने वाले लोगों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। प्रशासन का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना है, ताकि जनता को लंबी प्रक्रिया और भ्रम का सामना न करना पड़े।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब पंचायत भवन निर्माण से जुड़े सभी आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। इससे लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और आवेदन प्रक्रिया तेज़ और आसान हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि नए शुल्क और ई-सेवा के लागू होने से पंचायत भवन निर्माण के मामलों में प्रशासनिक निपटान तेजी से होगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल शासन में पारदर्शिता लाना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को तेज़ और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना भी है। अब ग्रामीण नागरिक बिना किसी देरी के अपने पंचायत भवन निर्माण या नवीनीकरण के आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे और भुगतान भी सीधे ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार यह कदम राज्य में पंचायत भवन निर्माण को सरल, व्यवस्थित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार ने सभी तहसील कार्यालयों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन करें और जनता को प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान करें।
संपर्क और जानकारी के लिए अब नागरिक सीधे ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं और आवेदन की प्रगति को भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस नई प्रणाली से न केवल भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, बल्कि ग्रामीण विकास और पंचायत भवन निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
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