खुली सिगरेट बिक्री पर सख्ती, चालान के लिए अधिकारी अधिकृत
खुली सिगरेट बिक्री पर सख्ती, चालान के लिए अधिकारी अधिकृत

Author : Rajneesh Kapil Hamirpur

Jan. 3, 2026 2:50 p.m. 244

हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार को नियंत्रित करने वाले कानून 2016 के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एएसआई और उससे ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर सकेंगे। यह कदम नियमों का पालन कराने के लिए उठाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और उनके ऊपर के अधिकारी, शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय के सेनिटरी इंस्पेक्टर, सचिव और ईओ भी चालान करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।

इसके अलावा राज्य के कर और आबकारी विभाग के निरीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी तंबाकू उत्पादों के नियम तोड़ने वाले व्यापारियों पर चालान कर जुर्माना लगा सकेंगे। इससे व्यापारियों में कानून का डर रहेगा और उल्लंघन कम होगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम केवल जुर्माना लगाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने और तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भी है। अब नियमों का उल्लंघन करने वाले कोई भी व्यापारी आसानी से बच नहीं पाएंगे, और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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