हिमाचल में नगर निकाय गठन के दो साल के भीतर होंगे चुनाव
हिमाचल में नगर निकाय गठन के दो साल के भीतर होंगे चुनाव

Post by : Khushi Joshi

Nov. 14, 2025 11:34 a.m. 1624

हिमाचल प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी नए नगर निकाय के गठन के दो वर्ष के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नई व्यवस्था 13 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी।

पहले नगर निकायों के गठन के छह महीने के भीतर चुनाव करवाने की बाध्यता थी। लेकिन व्यावहारिक चुनौतियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने समय सीमा को बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है। इसी नियम को पहले नगर निगमों में लागू किया गया था और अब यह प्रावधान नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर भी समान रूप से लागू होगा।

क्या बदला है कानून में?

इस संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 में बदलाव किया गया है।
सरकार ने मानसून सत्र से पहले इसे अध्यादेश के रूप में लागू किया था, जिसे बाद में विधानसभा में पारित करने के बाद राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

राज्य सरकार का मानना है कि नए नगर निकाय बनने के बाद उस क्षेत्र में बुनियादी संरचना, सीमांकन, परिसीमन और प्रशासनिक तैयारियों के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। दो साल का समय प्रावधान इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूरा करने में सहायक होगा।

पंचायतीराज विभाग को मिला बड़ा प्रोत्साहन

इसी बीच पंचायती राज विभाग को उसका पहला अधीक्षण अभियंता भी मिल गया है।
ई. राजेश चंदेल को पदोन्नत करके शिमला निदेशालय में नियुक्त किया गया है। इससे पंचायत भवन, स्कूल बिल्डिंग और विकास खंड के निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 2019 में तकनीकी विंग स्थापित करने के बाद यह निर्णय विकास कार्यों को और गति देगा।

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