महाकाल मंदिर गर्भगृह VIP Entry पर SC का बड़ा फैसला
महाकाल मंदिर गर्भगृह VIP Entry पर SC का बड़ा फैसला

Post by : Himachal Bureau

Jan. 27, 2026 3:24 p.m. 1585

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मंदिर में प्रवेश और दर्शन की व्यवस्था तय करना न्यायालय का काम नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि धार्मिक स्थलों की परंपराओं और व्यवस्थाओं में अदालत के हस्तक्षेप की एक सीमा होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गर्भगृह में वीआईपी एंट्री की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका निर्णय मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था संभालने वाले लोगों को करना चाहिए, न कि अदालत को।

याचिका में यह तर्क दिया गया था कि महाकाल मंदिर में वीआईपी लोगों को गर्भगृह में प्रवेश की विशेष अनुमति दी जाती है, जबकि आम श्रद्धालुओं को इससे वंचित रखा जाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है।

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