Post by : Himachal Bureau
जिला ऊना में आगामी नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त Jatin Lal द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले के शहरी निकाय क्षेत्रों में 16 और 17 मई को ड्राई डे घोषित किया गया है। इन दोनों दिनों के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है।
उपायुक्त Jatin Lal ने बताया कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने शराब कारोबारियों को भी आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चुनावी क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी भी की जाएगी।
हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम ऊना और नगर पंचायत बंगाणा में इस चरण के दौरान चुनाव प्रस्तावित नहीं हैं। इसलिए वहां यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से गतिविधियां जारी रहेंगी। चुनाव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। चुनावी माहौल के बीच शराब बंदी के फैसले को भी प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जिले में लागू किए गए इस चुनाव आदेश के बाद संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि किसी व्यक्ति या दुकान द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है।
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