Post by : Himachal Bureau
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नशे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले में चिट्टा बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार कुल्लू निवासी युवती को जमानत दे दी है, जबकि दूसरे मामले में चरस मामले में दिल्ली निवासी युवक को आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत के इन फैसलों के बाद दोनों मामलों में आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।
पहला मामला औट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें 32 वर्षीय युवती किरण किंगोपा को 11.1 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में आरोपी बनाया गया था। जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई 2026 की सुबह एसटीएफ पुलिस मंडी की टीम ने नाग सैन क्षेत्र में पंचायत प्रधान और एक अन्य गवाह की मौजूदगी में विवेक कुमार उर्फ कानू के घर पर छापेमारी की थी। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कमरे में विवेक कुमार के साथ कुल्लू निवासी किरण किंगोपा भी मौजूद थी। पुलिस ने दावा किया था कि बिस्तर के पास तकिये से 11.1 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS Act की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि बरामद नशे की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती और आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। ऐसे में उसे लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने किरण किंगोपा को 75 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी और हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहेंगी।
दूसरे मामले में सुंदरनगर स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली निवासी पारस धींगरा को चरस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पुलिस के अनुसार, 24 अप्रैल 2019 को शाम के समय सुंदरनगर पुलिस की टीम बीबीएमबी झील के बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एक युवक बैग लेकर खड़ा दिखाई दिया था। तलाशी लेने पर उसके बैग से 205 ग्राम चरस बरामद होने का दावा किया गया था। इस मामले में पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में NDPS Case के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस जांच में कुछ कमियां, स्वतंत्र गवाहों को शामिल नहीं करने और पुलिस की कार्रवाई में विरोधाभास को आधार मानते हुए आरोपी को राहत प्रदान की। यह मामला Mandi News, Himachal News, Drug Case, Chitta Case, Charas Case और NDPS Act से जुड़ा अहम मामला माना जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद दोनों मामलों में आरोपियों को कानूनी राहत मिली है।
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