कुल्लू कोर्ट का बड़ा फैसला, 2018 में पति की हत्या मामले में महिला और उसके साथी को उम्रकैद की सजा
कुल्लू कोर्ट का बड़ा फैसला, 2018 में पति की हत्या मामले में महिला और उसके साथी को उम्रकैद की सजा

Post by : Himachal Bureau

April 21, 2026 11:03 a.m. 115

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2018 में हुए एक हत्या मामले में दो दोषियों को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाई गई एक महिला और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा दी है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2018 का है, जब एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा ने फैसला सुनाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। दोषियों की पहचान प्रियंका और किशोर टप्पा के रूप में हुई है, जो क्रमशः छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।

मामले की जानकारी देते हुए जिला अटॉर्नी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर 24 जनवरी 2018 की रात सुरेंद्र टिग्गा की हत्या की थी। हत्या के बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को एक कुएं में फेंक दिया गया था। काफी समय बाद, एक अप्रैल को शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान कई अहम साक्ष्य सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया। यह मामला लंबे समय तक चला, लेकिन अंततः न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए यह संदेश दिया कि अपराध करने वालों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलती है। यह फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास और मजबूत करता है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में संतोष का माहौल देखा गया है और इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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