Post by : Khushi Joshi
रामपुर में एमपी–एमएलए कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के कुछ घंटों बाद ही सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिला कारागार भेज दिया गया। दोनों को पैन कार्ड में गलत जानकारी देने और चुनाव के दौरान फर्जी जन्मतिथि का इस्तेमाल करने के आरोप में सात वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है। अदालत का यह फैसला सोमवार को आया, जिसके तुरंत बाद दोनों ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रामपुर जेल में सरेंडर कर दिया।
मामले की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूर्ण न होने के बावजूद खुद को पात्र दिखाने के लिए दो पैन कार्ड बनवाए। एक पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990। इस अंतर ने जांच एजेंसियों को गंभीर संदेह में डाला।
जांच में पाया गया कि अब्दुल्ला ने बड़े पैन कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी उम्र अधिक दिखाई और विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस प्रक्रिया में आजम खान पर भी सहयोग और गलत जानकारी देने का आरोप लगा। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप-पत्र दायर किया, जिसके आधार पर मुकदमे की सुनवाई चलती रही।
सोमवार को अदालत ने स्पष्ट कहा कि दस्तावेजों में हेरफेर, चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ और गलत सूचना देना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर दोनों को सात वर्ष की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को पुलिस सुरक्षा में रामपुर जिला जेल ले जाया गया।
इस निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ इसे चुनावी नियमों के पालन की एक बड़ी मिसाल मान रहे हैं। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों को आगे बेल की प्रक्रिया में भी कठोर शर्तों का सामना करना पड़ सकता है।
राज्य के राजनीतिक इतिहास में यह मामला एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव कानूनों के तहत जन्मतिथि में बदलाव जैसे मामलों में इतनी कठोर सजा दुर्लभ है। आजम खान पहले से ही कई मामलों का सामना कर रहे हैं, और यह फैसला उनकी राजनीतिक राह को और कठिन कर सकता है।
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