एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील: जरूरत के अनुसार ही कराएं गैस बुकिंग
एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील: जरूरत के अनुसार ही कराएं गैस बुकिंग

Author : Rajneesh Kapil Hamirpur

April 10, 2026 11:35 a.m. 151

जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जिले में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पर नियमित निगरानी कर रहा है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि जिले में संचालित 14 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी पंजीकृत ग्राहक संख्या के आधार पर गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस वितरण प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित रहे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों के बाद ही गैस बुकिंग की जा सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन तय की गई है। इन नियमों का पालन करना सभी उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है, ताकि गैस की उपलब्धता सभी के लिए संतुलित बनी रहे और अनावश्यक बुकिंग को रोका जा सके।

विभाग द्वारा अब तक 105 निरीक्षण किए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 5 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे केवल आवश्यकता के अनुसार ही गैस बुकिंग करवाएं और बिना जरूरत बार-बार बुकिंग करने से बचें। इससे वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और सभी को समय पर गैस मिल सकेगी।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित केंद्रों से ही गैस लेने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता किसी भी स्थिति में सीधे गोदाम से गैस प्राप्त न करें और गैस वितरण वाहनों को बीच रास्ते में रोकने से भी बचें।

गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही गैस वितरण करें। साथ ही, होटल, ढाबा संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे अपनी गैस की मांग लिखित रूप में संबंधित एजेंसी को दें, ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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