ऊना स्कूल बस हादसा बिना लाइसेंस के दौड़ रहा था वाहन, मासूम की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन पर FIR
ऊना स्कूल बस हादसा बिना लाइसेंस के दौड़ रहा था वाहन, मासूम की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन पर FIR

Post by : Himachal Bureau

March 11, 2026 12:36 p.m. 120

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रायंसरी में हुए दर्दनाक स्कूल वाहन हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार को हुई इस हृदयविदारक घटना में एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की ऐसी भयावह अनदेखी सामने आई है, जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। जांच में पता चला है कि जिस वाहन ने बच्चों को कुचला, उसका चालक न तो मौके पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश कर पाया और न ही वाहन के कोई वैध दस्तावेज दिखा सका।

इस घोर लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है।मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह खुलासा हुआ कि बच्चों को स्कूल से तो एक अनुबंधित  बस में भेजा गया था, लेकिन रास्ते में नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें एक टेंपो ट्रैवलर में शिफ्ट कर दिया गया। इसी ट्रैवलर से उतरते वक्त यह हादसा हुआ।
पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन की सीधी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ भी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस अब आरटीओ और स्कूल प्रशासन से जवाब-तलब कर रही है कि बिना पंजीकरण और बिना परमिट के यह वाहन बच्चों को लाने-ले जाने के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा था। विभागीय लापरवाही की भी जांच की जा रही है कि क्या समय रहते परिवहन विभाग की ओर से कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं।घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं, जिसमें वाहन पर बच्ची के खून के निशान होने की पुष्टि हुई है।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन से उस दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और वाहन से संबंधित सभी रिकॉर्ड मांग रही है।मोटर वाहन अधिनियम के कड़े निर्देशों के बावजूद, स्कूल बसों के लिए तय सुरक्षा मानकों और चालक सत्यापनजैसी अनिवार्य शर्तों का इस मामले में पालन नहीं किया गया। फिलहाल, पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहनता से तफ्तीश कर रही है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच के अंत में जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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