रिश्तों को किया शर्मसार सेल्फी के बहाने बहन से छेड़छाड़ चचेरे भाई को एक साल की जेल
रिश्तों को किया शर्मसार सेल्फी के बहाने बहन से छेड़छाड़ चचेरे भाई को एक साल की जेल

Post by : Himachal Bureau

Jan. 28, 2026 3:51 p.m. 335

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मंडी न्यायालय ने सेल्फी लेने के बहाने चचेरी बहन से अश्लील हरकत करने के दोषी चचेरे भाई सतीश कुमार को एक साल के साधारण कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा समाज में कानून का डर बनाए रखने के लिए जरूरी है।

मामला एक दिसंबर 2017 का है, जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी सतीश कुमार खाना खाने के बहाने उसके कमरे में आया था। भोजन के बाद उसने बहन के साथ सेल्फी लेने की बात कही और इसी दौरान अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद दस्तावेज भूलने का बहाना बनाकर दोबारा कमरे में आ गया।

घटना से आहत पीड़िता ने तुरंत अपने पति और पिता को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पीछा करने की धाराएं लगाईं।

अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता, उसके पति, पिता और पड़ोसियों समेत कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। पीड़िता ने अदालत में पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया और अपने बयान पर डटी रही। अदालत ने उसकी गवाही को स्वाभाविक और विश्वसनीय माना।

हालांकि, न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण आरोपी को पीछा करने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं और ऐसे मामलों में नरमी अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकती है। जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के भी आदेश दिए गए हैं।

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