मंडी ट्रिब्यूनल का आदेश: सड़क हादसे में युवक को मिलेगा मुआवजा
मंडी ट्रिब्यूनल का आदेश: सड़क हादसे में युवक को मिलेगा मुआवजा

Post by : Himachal Bureau

Jan. 2, 2026 3:14 p.m. 590

मंडी स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (तृतीय) ने एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता नील कमल के पक्ष में निर्णय देते हुए बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस को मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार कंपनी को 68,041 रुपये की राशि याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकानी होगी।

यह दुर्घटना 18 अक्तूबर 2020 को दोपहर करीब 2.15 बजे मंडी शहर में संजीवन अस्पताल के पास हुई थी। उस समय नील कमल अपने चाचा संजय कुमार द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। तभी पीछे से आ रही एक कार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह सड़क हादसा हुआ।

हादसे में नील कमल को सिर, रीढ़ की हड्डी और पैर में गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत बिगड़ने पर आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जहां उसका इलाज किया गया।

ट्रिब्यूनल ने गवाहों के बयान, एफआईआर और मेडिकल रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद माना कि दुर्घटना कार चालक की तेज गति और लापरवाही के कारण हुई। याचिकाकर्ता ने स्थायी विकलांगता का दावा भी किया था, लेकिन इसके पक्ष में ठोस प्रमाण न होने पर ट्रिब्यूनल ने इस मांग को खारिज कर दिया।

ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध था। ऐसे में मुआवजे की पूरी राशि देने की जिम्मेदारी मुआवजा राशि के रूप में बीमा कंपनी पर तय की गई है।

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