हेरोइन तस्करी मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई
हेरोइन तस्करी मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई

Post by : Himachal Bureau

May 27, 2026 1:44 p.m. 1681

करीब पांच वर्ष पुराने हेरोइन तस्करी मामले में सरकाघाट की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज डॉ. अबीरा वासू की अदालत ने आरोपी अजय कुमार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के अनुसार यह मामला 25 जून 2021 का है। उस दिन पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में पैदल जाता दिखाई दिया। पुलिस टीम को सामने देखकर वह व्यक्ति घबरा गया और मौके से भागने का प्रयास करने लगा। इसी बीच उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया।

व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने अपना नाम अजय कुमार बताया। इसके बाद पुलिस ने झाड़ियों में फेंके गए लिफाफे को बरामद किया। जांच के दौरान उसमें भूरे रंग का मादक पदार्थ मिला। पुलिस ने मौके पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू से उसका वजन किया, जिसमें करीब 8.54 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

मामले के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से अदालत के सामने रखा। अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा तकनीकी साक्ष्य भी पेश किए गए।

अदालत ने सभी गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी माना। अदालत का कहना था कि मामले में पेश किए गए प्रमाण आरोपी के खिलाफ पर्याप्त हैं। इसके बाद अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई। नशे के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के बीच इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके।

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