Author : Rajneesh Kapil Hamirpur
हमीरपुर नगर निगम में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के निवासियों के लिए भवन निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति नया भवन बनाने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करे और संबंधित निर्माण के लिए निगम से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करे। आयुक्त ने कहा कि नए क्षेत्रों में रहने वाले जिन लोगों ने भवन निर्माण शुरू कर दिया है या निकट भविष्य में निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले Building Permission लेना अनिवार्य है। इसके लिए भवन का नक्शा संबंधित सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करवाना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।
नगर निगम आयुक्त के अनुसार, निगम की पूर्व अनुमति के बिना किया गया निर्माण अथवा स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत किया जाने वाला निर्माण अनधिकृत माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा अन्य लागू नियमों और प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अनधिकृत निर्माण के मामलों में बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
निगम ने लोगों से कहा है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भवन नक्शा स्वीकृति और अन्य जरूरी मंजूरियां प्राप्त करना बेहद जरूरी है। कई बार निर्माण शुरू करने के बाद अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाता है, जिससे बाद में कानूनी और प्रशासनिक परेशानी सामने आ सकती है। नगर निगम का कहना है कि नियमों का पालन करने से भवन निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित रहेगी और भविष्य में किसी तरह की कार्रवाई या विवाद की स्थिति से भी बचा जा सकेगा।
राकेश शर्मा ने सरकारी भूमि, नगर निगम की भूमि या सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर भी लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण किया है तो वह निगम की ओर से नोटिस जारी होने से पहले उसे स्वयं हटा ले। उन्होंने संबंधित लोगों से अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम कार्यालय को इसकी जानकारी देने को भी कहा है। यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाता है तो निगम नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए उसे हटाएगा। ऐसी स्थिति में होने वाले कार्रवाई संबंधी परिणाम की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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नगर निगम में शामिल हुए नए क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास और निर्माण गतिविधियों को देखते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। Hamirpur Municipal Corporation ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों को भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृतियों की प्रक्रिया को गंभीरता से पूरा करना होगा। निगम के अनुसार, भवन निर्माण अनुमति के बिना निर्माण शुरू करना लोगों के लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए निर्माण की शुरुआत से पहले सभी दस्तावेज और स्वीकृतियां पूरी करना जरूरी है।
आयुक्त राकेश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले भवन निर्माण अनुमति और भवन नक्शा स्वीकृति से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। नियमों, प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी के लिए नागरिक नगर निगम हमीरपुर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी, नगर निगम या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने की भी अपील की है। निगम का कहना है कि नियमों का पालन करने से शहर में योजनाबद्ध विकास और व्यवस्थित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से आवश्यक अनुमति और भवन के नक्शे की स्वीकृति लेना जरूरी है।
बिना अनुमति या स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण को अनधिकृत माना जाएगा और लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
निगम के अनुसार ऐसे मामलों में बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
संबंधित व्यक्ति को निगम की ओर से नोटिस जारी होने से पहले स्वयं अतिक्रमण हटाने और नगर निगम कार्यालय को इसकी सूचना देने की अपील की गई है।
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