हिमाचल टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत परमिट की वैधता 15 साल
हिमाचल टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत परमिट की वैधता 15 साल

Post by : Ram Chandar

Feb. 23, 2026 5:53 p.m. 110

केंद्र सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत देते हुए टैक्सी परमिट की वैधता 15 साल कर दी है। इससे पहले टैक्सी परमिट की वैधता केवल 12 साल की थी, जिससे ऑपरेटरों को हर बार परमिट रिन्यू कराने की प्रक्रिया में समय और खर्च का सामना करना पड़ता था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है और यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा।

हिमाचल प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटर लंबे समय से सरकार और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से यह मांग कर रहे थे कि टैक्सी परमिट की वैधता बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार की इस नई घोषणा से प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उनके व्यवसाय की स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

इस बदलाव के बाद टैक्सी ऑपरेटरों को हर 12 साल में परमिट रिन्यू कराने की परेशानी नहीं होगी। वे अब लंबी अवधि तक अपने वाहन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी आय और व्यवसाय की योजनाएं अधिक सहज और टिकाऊ बनेंगी। ऑपरेटरों को परमिट रिन्यू करने में लगने वाले समय, दस्तावेज़ीकरण और अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिलेगी, जो उनके लिए लंबे समय से एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई थी।

हिमाचल प्रदेश में यह कदम टैक्सी ऑपरेटरों के लिए एक स्वागत योग्य निर्णय माना जा रहा है। प्रदेश के व्यवसायी और ड्राइवर अब अपने वाहन को लंबे समय तक चलाने के साथ-साथ पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य में टैक्सी सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार द्वारा टैक्सी परमिट की वैधता बढ़ाने का यह निर्णय न केवल टैक्सी ऑपरेटरों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को भी मजबूत और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा।

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