हमीरपुर में चरस तस्करी मामले में पंजाब के आरोपी को 5 साल की सजा
हमीरपुर में चरस तस्करी मामले में पंजाब के आरोपी को 5 साल की सजा

Post by : Himachal Bureau

July 23, 2026 12:04 p.m. 237

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में चरस बरामदगी से जुड़े एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए पंजाब निवासी आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

Hamirpur News में अदालत का बड़ा फैसला

जानकारी के अनुसार यह मामला मार्च 2025 में दर्ज किया गया था। पुलिस नियमित गश्त के दौरान क्षेत्र में निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो एक बैग लेकर सड़क की ओर आ रहा था। जैसे ही आरोपी ने पुलिस दल को देखा, उसने घबराकर अपने पास मौजूद बैग को फेंक दिया और मौके से भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया।

बैग की तलाशी में मिली Charas Seized

पुलिस द्वारा आरोपी के फेंके गए बैग की तलाशी लेने पर उसमें से Charas Seized हुई। बरामद मादक पदार्थ का वजन लगभग 824 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। बरामदगी के बाद जब्त सामग्री को नियमानुसार सुरक्षित रखा गया और आगे की जांच के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। जांच के दौरान सभी दस्तावेज और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए।

NDPS Act के तहत हुई कार्रवाई

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने NDPS Act की संबंधित धारा के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त पांच महीने का कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष ने पेश किए महत्वपूर्ण साक्ष्य

मामले को मजबूत बनाने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। जांच अधिकारियों ने बरामदगी की पूरी प्रक्रिया, जब्ती की कार्रवाई और अन्य कानूनी औपचारिकताओं से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं।

Punjab Accused को नहीं मिली राहत

मामले में दोषी पाए गए Punjab Accused को अदालत से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे फैसले नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए कड़ा संदेश साबित होते हैं।

नशे के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर नियमित गश्त तथा विशेष जांच अभियान जारी हैं ताकि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

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Court Verdict ने दिया सख्त संदेश

इस मामले में आए Court Verdict को कानून व्यवस्था और नशा विरोधी अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या नशे के अवैध कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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