Post by : Himachal Bureau
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री और परोसने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब शादी समारोह, मैरिज पैलेस और अन्य व्यावसायिक स्थानों पर बिना license शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹50,000 से ₹1 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार गलती करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
नई नीति में शराब की MRP से अधिक या कम कीमत पर बिक्री पर भी कार्रवाई तय की गई है। इसमें ठेके सील करने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न शराब श्रेणियों पर margin limit और व्यक्तिगत खरीद की मात्रा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।
सरकार का दावा है कि इन सख्त प्रावधानों से अवैध liquor trade पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। नीति का उद्देश्य केवल कानूनी पालन सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि शराब उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाना और जनता को सुरक्षित तरीके से शराब उपलब्ध कराना भी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई liquor policy से राज्य में शराब के अवैध कारोबार पर नियंत्रण होगा, शराब की कीमतें स्थिर रहेंगी और लोगों को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी। इस नीति से राज्य का राजस्व भी बढ़ने की संभावना है और शराब उद्योग में व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होगा।
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